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  • 5 days ago
CJI Khanna on Waqf Protest: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज नए वक्फ कानून (Waqf Law) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों (Waqf Assets) का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights of muslims) का उल्लंघन करता है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, (CJI Sanjiv Khanna) जस्टिस संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) और जस्टिस केवी विश्वनाथन (Justice KV Vishwanathan) के रूप में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. इसकी पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है. वक्फ कानून (Waqf Law) को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की.

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Transcript
00:00वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल वर्सिस सीजे आई
00:07सिब्बल की जोड़दार दलीलें सीजे आई खन्ना के कड़े सवाव
00:13वक्फ कानून की आचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रेल को पहले दिन की सुनवाई हुई
00:19इस सुनवाई में वक्व कानून के खिलाफ दाखे लिया चिकाओं की तरफ से कपिल सिबल ने वकालत की
00:26सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का माहौल पूरी तरह से गर्म रहा
00:29सुप्रीम कोर्ट में सिबल ने जहां जोरदार तरीके से अपनी दलीले रखी
00:34CGI खन्ना ने भी कड़े सवालों की जड़ी लगा दी
00:37अपनी पहली दलील में कपे सिब्बल ने कहा कि
00:40वक्फ डीड को तयार किये बिना कोई भी संपत्ती वक्फ नहीं की जा सकती है
00:45इस पर CGI ने सवाल दागा की आखिर इसमें गलत क्या है
00:49जिसका जवाब सिब्बल ने दिया
00:51कि मैं एक उप्योग करता के रूप में वक्फ संपत्ती बना सकता हूँ
00:55अगर मैं अपनी संपत्ती को वक्फ करना चाहूँ
00:58तो इसमें मुद्दा क्या है
00:59जिस पर CGI ने सवाल किया
01:01क्या आप इसे वक्फ की तरह रेजिस्टर नहीं करवा सकते है
01:05क्योंकि इसमें आपको ही लाब है
01:07क्या ये लाबकारी नहीं है
01:09सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपनी अगली दलील दी
01:13कि 1995 के सेंटरल वक्फ काउंसिल के नियमों के हिसाब से
01:17वक्फ बोर्ड में सभी सदश्य मुसलिम ही होते है
01:21वहीं भिंदू और सिखों के धार्मिक बोर्डों में भी
01:24सभी हिंदू और सिख सदश्य ही होते है
01:27लेकिन नए वक्फ कानून में विशेश अदश्यों के नाम पर
01:30इसमें गैर मुसलिम सदश्यों को जगह दी गई है
01:34सिबल ने कहा कि ये कानून के अधिकारों का हनन है
01:37सिबल की इस दलील पर CGI खन्ना ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहूंगा
01:42कि वक्फ बोर्ड में दो गैर मुसलिमों की संख्या कम से कम के लिहाज से है
01:46या फिर ज्यादा से ज्यादा की लिहाज से
01:49कपिल सिबल ने आगे कहा सेंटरल वक्फ काउंसिल 1995 के तहट बोर्ड में सबी मुसलिम होते थे
01:56हिंदू और सिख बोर्ड में भी सबी सदश्य हिंदी और सिख ही होते है
02:00नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विसेश शदश्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है
02:08यह नया कानून अधिकारों का सीधा उलंगन है
02:11सिब्बल ने अपनी अगली दलील में कहा कि सरकार ने ऐसे अधिकारी को नामित किया है
02:16जो सरकार के ही अपसर है
02:18नेचरिल ये पूरी तरह से समविधान का उलंगन है
02:21सिब्बल ने अपनी अगली दलील दी कि अगर किसी बिल्डिंग को सनरक्षित गोशित कर दिया गया है
02:28या फिर उसे वक्फ कर दिया गया है तो इसमें अवैद मानी जानी चाहिए
02:33सिब्बल की इस दलील पर सीजय इखन्ना ने सवाल किया कि ऐसे कितने केसिज हैं
02:38मैं जहां तक समझ रहा हूँ
02:39ये दलील आपको पक्ष में ही लगती है
02:42क्योंकि अगर कोई संपत्ती पहले से ही वक्फ कर दी गई हो
02:45फिर बाद में उसे संरक्षित घोशित कर दिया गया हो
02:49तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता
02:51मेरे इसाब से वो वक्फ ही बनी रहेगी
02:53हाँ आपको आपत्ती तब करनी चाहिए
02:56जब किसी एसेट को पहले प्रोटेक्टेड समारक घोशित किया गया हो
03:00और उसके बाद उसे वक्फ कर दिया गया हो
03:03जहां तक मुसल्मानों की बात है
03:05सिब्बल ने मुसलिम विरासत पर अपनी दलील दी
03:08सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकारें हमें ये बताने वाली कौन होती है
03:12कि उतरादिकार किस तरीके से होगा
03:14सिबल की इस दलील को बीच में काटते हुए CGI ने कहा कि हिंदूओं के केस के उत्तरादिकार
03:20हिंदू उत्तरादिकार एक्ट के तहट पारलियमेंट की तरफ से डिफाइन किया जाता है
03:25चुकि हिंदूों में ऐसा होता है इसलिए संसद में मुसल्मानों के लिए भी ऐसा कानून बनाया गया है
03:31सांथी CGI ने ये भी कहा कि हो सकता है कि हिंदूों के जैसा ना हो आर्टिकल 26 इस स्थिती में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता है
03:41क्योंकि आर्टिकल 26 उनिवर्सल है और इस माइने में ये पूरी तरह से धर्म निर्पेक्ष भी है
03:47और ये सभी पर लागू होता है
03:49कपिल सिब्बल की दलीलों और CGI की कड़े सवालों और टिपड़ियों के बाद
03:54सांथी केंदर सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की गई
03:57बरहाल 16 अप्रेल की सुनवाई पूरी होने के बाद CGI खन्ना ने अगली सुनवाई की तारीक 17 अप्रेल को दी है
04:03इस खबर में बस इतना ही बांकी अपडेट्स के लिए जोड़े रहें One India हिंदी के साथ

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