मेडिकल एजुकेशन में पांच फीसदी आरक्षण -चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में किया गया बदलाव

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मेडिकल में 5 प्रतिशत का आरक्षण

- मेडिकल एजुकेशन में पांच फीसदी आरक्षण
- सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण
- बच्चों को अगले सत्र से मिलने लगेगा इसका लाभ
- चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में किया गया बदलाव
- आदेश हुआ जारी
- केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा लाभ
- शासकीय स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होगी

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